
सुल्तानपुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में राहत मिली है। सुल्तानपुर की MP/MLA कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। फैसला अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने सुनाया। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी अदालत में मौजूद थे। मामला वर्ष 2018 का है। भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह को ‘हत्या का आरोपी’ कहा था। शिकायतकर्ता ने इसे मानहानिकारक बताते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। इसी मामले में अदालत ने अब राहुल गांधी को बरी कर दिया।
शिकायत के अनुसार, राहुल गांधी की टिप्पणी अमित शाह की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली थी। इसी आधार पर उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया गया। मामला अदालत में पहुंचने के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत सुनवाई हुई। अब अदालत ने राहुल गांधी को इस प्रकरण में बरी कर दिया है।
मानहानि मामले में बरी होने से नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इस प्रकरण में कानूनी राहत मिली है। हालांकि, फैसले के विस्तृत आधार और अदालत की टिप्पणियों की जानकारी उपलब्ध होने पर ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि अदालत ने किन तथ्यों और कानूनी बिंदुओं को आधार बनाकर निर्णय दिया।
24 अक्टूबर 2026